NOIDA: स्‍कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, स्‍टेडियम खुलेंगे पर होगी यह शर्त, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

NOIDA: स्‍कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, स्‍टेडियम खुलेंगे पर होगी यह शर्त, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

Lockdown 4.0: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है. जिले में स्‍कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. स्‍टेडियम खुलेंगे] लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

NOIDA: स्‍कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, स्‍टेडियम खुलेंगे पर होगी यह शर्त, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

गौतमबुद्ध नगर. नोएडा के जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है. जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. ने बताया कि नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है. इसके मुताबिक, जिले में स्‍कूल-कॉलेज, पार्क आदि बंद रहेंगे. स्‍टेडियम खुलेंगे, लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकंगे. हालांकि, ऑफिस या फैक्ट्री परिसर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा. 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन तो शेष 50 प्रतिशत दुकानें दूसरे दिन खुल सकेंगी. कोई भी दुकान 7 बजे शाम के बाद नहीं खुलेगी.




31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. ऐसे में नोएडा प्रशासन ने नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत मेट्रो, रेल सेवाएं, समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्‍य संस्‍थानों पर भी पूरी पाबंदी रहेगी.

खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी.

सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेंगे पार्कपार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे. पार्क में टहलते समय मास्क लगाकर रखना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्क में लगी बेंचों को अनुरक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाना जरूरी होगा. यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्जीय परिवहन नहीं किया जा सकेगा. यानी दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी. राज्य सरकार से इस संबंध में अलग से निर्देश मांगा गया है. शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी.

मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी. दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं. मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, केवल बेचने की अनुमति होगी.

कार में ड्राइवर के अलावा 2, बाइक पर सिर्फ 1 व्यक्ति ही करेंगे यात्राबारात घर खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे. अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. रेहड़ी, पटरी वाले दुकानें लगाएंगे. कैब चलेंगी, लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर अभी नहीं होगा. कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं. बाइक पर पीछे महिला बैठ सकती है, लेकिन हेलमेट लगाना जरूरी होगा. ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनर खुलेंगे.

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