लखनऊ: 60 दिनों बाद आज से खुल रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खरीदारी से पहले जान लें ये शर्तें...

लखनऊ: 60 दिनों बाद आज से खुल रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खरीदारी से पहले जान लें ये शर्तें...

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तिों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

लखनऊ: 60 दिनों बाद आज से खुल रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खरीदारी से पहले जान लें ये शर्तें...

लखनऊ. 60 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) के बाद मंगलवार यानी 26 मई से राजधानी लखनऊ (Lucknow) में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (Shopping Complex) खुल रहे हैं. हालांकि लखनऊ में स्थित समस्त मॉल पहले की तरह ही पूरी तरह बंद रहेंगे. मंगलवार से खुल रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए नियमों को बहुत सख्त रखा गया है. सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे. लेकिन लखनऊ में  फिलहाल 10 बजे बाद ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया था. आदेश के मुताबिक किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चलेगा. कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे. आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33 फीसद हिस्सा ही खोला जाएगा. जिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगे हैं उनमें एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं चढ़ेंगे.

इन्हें नहीं मिलेगा प्रवेश


शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिकों को अपने कस्टमर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी. दुकानदारों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक कस्टमर का पूर्ण विवरण रखना होगा. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और सातवें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम करना होगा.



बता दें लॉकडाउन फेज फोर की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार कई रियायतें दे रही है, ताकि अर्थव्यस्था भी पटरी पर लौट सके. इससे पहले शासन ने दुकानों को खोलने का आदेश दिया था. जिसके तहत लेफ्ट-राईट फ़ॉर्मूले पर दुकानें खुल रही हैं. हालांकि अभी भी रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है.

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