सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगले 10 दिन बाद एअर इंडिया के विमान में मिडिल सीट की नहीं होगी बुकिंग
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ तौर पर कह दिया है कि 10 दिनों तक एअर इंडिया (Air India) की पूर्ण उड़ाने चलाई जा सकती हैं क्योंकि इनकी बुकिंग पहले से हो चुकी हैं.

नई दिल्ली. देश में पिछले दो महीने से चले आ रहे लॉकडाउन (Lockdown) के बाद आज से घरेलू विमान सेवाओं (Domestic airlines) को फिर से शुरू कर दिया गया है. विमान सेवा शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 10 दिनों तक एअर इंडिया (Air India) की पूर्ण उड़ाने चलाई जा सकती हैं क्योंकि इनकी बुकिंग पहले से हो चुकी हैं. लेकिन इसके बाद एअर इंडिया के विमान में बीच की सीट को खाली छोड़ना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देने से अपना फैसला सुनाया है.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इंटरनेशल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एअर इंडिया के विमान में यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि विमान कंपनी सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रही है और हर सीट पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एअर इंडिया को मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एअर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले 10 दिनों तक विमान सेवाओं को पहले की तरह ही चलाया जा सकता है क्योंकि टिकटों की बुकिंग हो चुकी है लेकिन इसके बाद एअर इंडिया को अपने विमान की मिडिल सीट को खाली छोड़ना अनिवार्य होगा.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इंटरनेशल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एअर इंडिया के विमान में यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि विमान कंपनी सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रही है और हर सीट पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एअर इंडिया को मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एअर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले 10 दिनों तक विमान सेवाओं को पहले की तरह ही चलाया जा सकता है क्योंकि टिकटों की बुकिंग हो चुकी है लेकिन इसके बाद एअर इंडिया को अपने विमान की मिडिल सीट को खाली छोड़ना अनिवार्य होगा.
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